Azan Ban News | हाईकोर्ट का बड़ा फैसला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगी मस्जिदों में अज़ान | आइये जानते है क्या है पूरा मामला

हाईकोर्ट का  बड़ा फैसला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगी मस्जिदों में अज़ान 

 
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– इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई को ये फैसला सुनाया है।
– कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है।
– हालांकि यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है।
– अदालत ने कहा कि ह्यूमन वायस से अजान दिया जा सकता है, लेकिन लाउड स्‍पीकर से नहीं। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर से अजान न दें।
– कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है।
– कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों से इसका अनुपालन कराएं।

क्‍या था मामला ?

– दरअसल, गाजीपुर के जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में अजान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
– इसके खिलाफ बसपा सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
– उन्‍होंने अजान की अनुमति न दिया जाना धार्मिक स्वतंत्रता व मूल अधिकारों का हनन बताया था।
– जस्टिस शशिकान्त गुप्ता व जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने कहा अज़ान इस्लाम का एक अनिवार्य अंग हो सकता है।

हाईकोर्ट ने क्‍या कहा ? 

– कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-25 में हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और मानने का अधिकार है।
– उसका प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है।
– हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है।
– यह सार्वजनिक आदेश, नैतिकता या स्वास्थ्य और भारत के संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
– अगर सरकार को लगता है कि इस काम से पब्लिक हेल्थ, नैतिकता या फिर कोई भी ऐसी बात जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाधक है, तब सरकार इस पर रोक लगा सकती है।
– मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है।
– कोर्ट ने यह भी कहा कि पैगंबर मोहम्‍मद या उनके प्रमुख शिष्‍यों ने अजान के लिए माइक्रोफोन का इस्‍तेमाल शुरू नहीं किया था, क्‍योंकि तब यह नहीं था। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि माइक्रोफोन और लाउडस्‍पीकर का उपयोग अजान का आवश्‍यक और इस्‍लाम का अभिन्‍न अंग है।
– कोर्ट ने यह भी कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्पीकर की आवाज पर रोक का कानून है।
– सिर्फ वही मस्जिदें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जिन्हें अनुमति मिली है।


जानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के किस अनुच्‍छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज (ह्यूमन वायस) से मस्जिद में अजान की इजाज दी

a. अनुच्‍छेद 25
b. अनुच्‍छेद 35
c. अनुच्‍छेद 45
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. अनुच्‍छेद 25

लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्‍पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी 


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Milan Tomic

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